धौलपुर/जिला कलक्टर के निर्देशन में रसद विभाग द्वारा चलाये जा रहे निगरानी कार्यक्रम के तहत अवैद्य गैस रिफिलिंग करने पर थाना कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज करवायी गई है। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि बाड़ी रोड चित्रांग कॉलोनी 132 केवी के पास गैस की अवैध रिफिलिंग के स्थल पर सुनील कुमार पुत्रा द्वारिका प्रसाद, जाति प्रजापति, उम्र 28 वर्ष, निवासी नगलाविधौरा तहसील बाड़ी उपस्थित जिसने घरेलू गैस को ऑटो रिक्शा में रिफिल करना स्वीकार किया तथा अवैध रिफिलिंग स्थल पर 13 गैस सिलेण्डर, 4 इलैक्ट्रिक मोटर (पम्प सैट) पाइप से जुडी हुई, इलैक्ट्रिक तार, रेग्यूलेटर तथा 1 डिजिटल वनज मशीन मिले। सुनील कुमार ने उक्त मकान को किराये पर लेना बताया तथा जॉच के वक्त घरैलू गैस की अवेध रिफिलिंग ऑटो रिक्शा में करना तथा उक्त सिलेण्डर, इलैक्ट्रिक मोटर, इलैक्ट्रिक कांटा स्वयं का होना तथा ऑटो रिक्शा में 60 रूपये प्रति लीटर के हिसाब से गैस भरना स्वीकार कर बयान किया। मौके पर 4 ऑटो रिक्शा मय चालक उपस्थित मिले जिनका रजिस्ट्रेशन नम्बर आर जे 11 पी ए 2954 चालक सुनील कुमार, आर जे 11 पी ए 2882 चालक धीरेन्द्र सिंह, आर जे 11 पीए 1562 चालक हास्कली खॉ तथा आर जे 11 पी ए 2155 चालक प्रेम प्रकाश होना पाया गया। उक्त ऑटो चालकों ने इसी अवैध गैस रिफिलिंग स्थल से पूर्व में भी ऑटो रिक्शा में घरैलू भरवाना तथा 60 रूपये प्रति लीटर के हिसाब से रिफिलिंग करवाना स्वीकार कर बयान दिया। मौके पर सुनील कुमार द्वारा घरैलू गैस की अवैध रिफिलिंग के संबंध में पूछताछ करने पर कोई सन्तोषप्रद जवाब नही दिया और न ही कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध कराये। इसी प्रकार सुनील कुमार के बयान, ऑटो रिक्शा चालकों के बयान तथा मौके पर मिले गैस सिलेण्डरों, इलैक्ट्रिक पम्प, इलैक्ट्रिक कांटा तथा अवैध रिफिलिंग के लिए आए ऑटो रिक्शा से घरैलू गैस की व्यावसाहिक उपयोग के लिए ऑटो रिक्शाओं में अवैध रिफिलिंग किया जाना स्पष्ट हुआ है जो द्रवित पैट्रोलियम गैस आदेश 2000 का उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। जिसके तहत दोषी के विरूद्व प्राथमिक सूचना रिपोर्ट थाना कोतवाली धौलपुर में दर्ज कराई गई है।
Comments
Post a Comment