शिवपुरी, 28 फरवरी 2020/ जिले में चम्बल कैमिकल एण्ड फर्टिलाइजर लिमि.कोटा राजस्थान एवं मौजेक इण्डिया प्रायवेट लिमि. गुरूग्राम हरियाणा दोनों बीज प्रदायक संस्थाओं का बीज प्रयोगशाला में जांच के दौरान अमानक पाए जाने पर विक्रय, स्थानांतरण एवं भण्डारण पर रोक लगा दी गई है।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उपसंचालक एवं अधिसूचित प्राधिकृत अधिकारी श्री यू.एस.तोमर ने बताया है कि जिले में महाकाल ट्रेडर्स सिरसौद करैरा एवं वीरेन्द्र कुमार विवेक कुमार करैरा से बीज के नमूने लिए गए थे। जो प्रयोगशाला में जांच में अमानक पाए गए। इस कारण बीज नियंत्रण आदेश 1983 के खण्ड 26 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 11/19 लाॅट के बीज का जिले में विक्रय, स्थानांतरण एवं भण्डारण प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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