तम्बाकू नियंत्रण पर सम्बंधित विभाग कार्य करे निगम जनजागरण में सहयोग करेगा - महापौर श्रीमती मीना विजय जोनवाल


तम्बाकू नियत्रंण पर कार्यशाला आयोजित हुई
उज्जैन / तम्बाकू उत्पाद की हानियों से आम नागरिकों को बचाने और जागरूक करने के क्रम में एक कार्यशाला महापौर श्रीमती मीना विजय जोनवाल की विशेष उपस्थिति में ग्राण्ड होटल पर आयोजित हुई।
उल्लेखनीय होगा कि भारत सरकार ने तम्बाकू के बढ़ते उपयोग को रोकने के लिए 18 मई 2003 को तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 ”सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशेध व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003“ पारित किया । इस कानून की धारा 4 - के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर घूम्रपान निषेध है, धारा 5 के अन्तर्गत तम्बाकू उत्पादों के प्रचार - प्रसार हेतु विज्ञापन, उनके द्वारा प्रायोजन (स्पान्सरशिप) एवं प्रोत्साहन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निषेध है। धारा 6अ के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के अवयस्क व्यक्ति को/के द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है और धारा 6ब - के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित है और धारा 7 के अन्तर्गत तम्बाकू उत्पादों के 85 प्रतिशत मुख्य भाग पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित होनी अनिवार्य है । यह बात तम्बाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये उज्जैन नगर निगम की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये मध्य प्रदेश वालन्टी हेल्थ एसोसिएशन द्वारा द इन्टरनेशनल यूनियन अगेन्स्ट ट्यूबरक्यूलोसिस एण्ड लंग . डिजिज ( द यूनियन ) के सहयोग से ग्राण्ड होटल में आयोजित कार्यशाला में कही गई । कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए महापौर श्रीमती मीना विजय जोनवाल ने कहा कि शासकीय स्वास्थ एवं चिकित्सा विभाग इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करे। नगर निगम जनजागरण मे हर संभव सहायता हेतु हमेशा तैयार है। कार्यशाला में तम्बाकू नियंत्रण नोडल अधिकारी डाॅ. के.सी. परमार, श्री संयज शर्मा के साथ ही निगम का स्वच्छता अमला उपस्थित रहा।


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