अत्यावश्यक सेवाओं वाले कार्यालय अवकाश से मुक्त रहेंगे 


भिण्ड, ब्यूरो। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को दिए गए निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी छोटेसिंह ने जिला प्रशासन के अन्तर्गत कार्यरत कलेक्टर कार्यालय, जिला कोषालय, विद्युत विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग नगर पालिका, नगर परिषद में कार्यरत समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को शासन द्वारा जारी किए गए शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय कार्यालयों को बन्द रखने संबंधी आदेश में अवकाश से मुक्त रखा गया है।
 म प्र शासन मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के निर्देशानुसार कार्यालय/संस्था एवं उनमें पदस्थ अमला जो अत्यावश्यक सेवाओं की श्रेणी में आने के फलस्वरूप लॉकडाउन से पूर्णतः मुक्त रखे जाने से कार्यालयीन आदेश 24 मार्च 2॰2॰ को जारी किया गया है। परन्तु उक्त आदेश एवं निर्देशों के बावजूद यह देखने में आ रहा है कि उपरोक्तानुसार अत्यावश्यक सेवाओं की श्रेणी में आने वाले विभाग/अमला अपने कर्तव्यों पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं तथा अधिकांश कार्यालय पूर्णतः बंद कर दिए गए हैं। जिसके फलस्वरूप शासकीय कर्तव्यों के प्रति उनकी निष्ठा संदिग्ध प्रतीत होकर कदाचार की श्रेणी में आती है, जिससे आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।
 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड छोटेसिंह द्वारा उपरोक्तानुसार अत्यावश्यक सेवाओं की श्रेणी में आने वाले समस्त विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया है कि वे तत्काल अपने-अपने कर्तव्य उपस्थित रहना सुनिश्वित करें। अन्यथा की दशा में मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण एवं अपील अधिनियम एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2॰॰5 की धारा 51 से 6॰ के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी । यह आदेश भिण्ड जिले के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्यक रूप से व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है। अतः सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सामाचार पत्रों के माध्यम से सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। समस्त कार्यालय प्रमुख जिला भिण्ड अपने संबंधित अमले को उक्त आदेश का पालन कराना सुनिश्चित करें। 


 


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