धौलपुर । जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कोरोन वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु जिले में निजी क्षेत्रा के समस्त सी.एण्ड एफ, डिस्ट्रीव्यूटर्स, स्टॉकिस्ट, थोक विक्रेता एवं रिटेल विक्रेताआंे की सेवाओं को व्यापक लोक हित में तुरन्त प्रभाव से अधिग्रहित किया है।
फूड पैकेट तैयार करने हेतु महाराणा स्कूल के कमरा नम्बर 21 व 22 को किया अधिग्रहित
धौलपुर 28 मार्च। जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्राण के राज्य सरकार के आदेश दिहाडी मजदूर, स्ट्रीट वेन्डर व बेसहारा लोगो को ड्राई फूड पैकेटस् के भण्डारण एवं पैकेट्स तैयार कराने हेतु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा धौलपुर के कमरा नम्बर 21 व 22 को अधिग्रहित किया जाता है। जिला रसद अधिकारी को उक्त भण्डार गृह प्रभारी नियुक्त किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है हरवीर प्रवर्तन निरीक्षक उक्त कमरे पर जिला स्तरीय कोरोना वायरस हेतु भोजन सामग्री भण्डार का स्टीकर लगायेगें तथा तैयार ड्राई फूड पैकेट्स के तैयार कराने, वितरण का समस्त रिकार्ड संधारित करेगें। उक्त सामग्री के वितरण का कार्य अतिरिक्त जिला कलक्टर,जिला रसद अधिकारी, उपखण्डाधिकारी धौलपुर एवं प्रभारी अधिकारी सहायता अनुभाग के निर्देशन में कार्य करेगें।
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